साप्ताहिक बंदी दिन 19 मार्च तय
होली के त्यौहार को देखते हुए साप्ताहिक बंदी के बाद भी व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठïन खुले रख सकते हैं। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस सम्बंध में निर्देश जारी किए हैं।
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डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि यह निर्देश पूरे जिले में लागू होंगे। इसके तहत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में होली के तीन दिन पूर्व पडऩे वाली साप्ताहिक बंदी 15, 16 और 17 मार्च को है। इन सभी दिनों में दुकानें या प्रतिष्ठान खोले रखे जा सकते हैं। इस दौरान सभी को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इन तीन दिनों की साप्ताहिक बंदी के स्थान पर 19 मार्च को बंदी का दिन निश्चित किया गया है।