मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष का कारावास,1500 रुपए का जुर्माना की सजा कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एसीएमएम -3 कोर्ट ने उन पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मंत्री को जमानत भी मिल गई है। सोमवार को मंत्री सचान ने कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 20-20 हजार के दो बंधपत्र एवं एक निजी मुचलके पर रिहा किया है।
सोमवार की सुबह उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान करीब 12 :30 बजे कचहरी परिसर पहुुंचे और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी के चेंबर में करीब ढाई घंटे तक बैठे रहे। इस बीच अधिवक्ता रामेंद्र कटियार ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ अवैध असलहे के विचाराधीन मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें प्रार्थना की गई कि मामले में 10 तारीख लगी है,चूंकि आरोपी मंत्री राकेश सचान आज कोर्ट आ गए हैं लिहाजा सुनवाई पूरी कर ली जाए। इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया क्योंकि उसमें मंत्री राकेश सचान के लिए कहा गया कि वह कचहरी आये हैं लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं। जरिये अधिवक्ता सुनवाई के लिए कोर्ट राजी नहीं हुई तो मंत्री को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा।
पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही
मंत्री राकेश सचान के साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी,पूर्व पदाधिकारी राकेश तिवारी समेत कई अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा भी कड़ी रही। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आलोक यादव की कोर्ट में मंत्री राकेश सचान ने सरेंडर किया और सुनवाई शुरू हुई।
कोर्ट में वकीलों की दलीलें सुनकर न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी की। अधिवक्ता रामेंद्र कटियार ने कम से कम सजा की मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ वकीलों की मौजूदगी की अनुमति रही और बाकी सभी को बाहर रखा गया। कोर्ट ने दोषी करार दिए जा चुके मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष का कारावास और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाने के साथ जमानत भी मंजूर की है। अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील के लिए 15 दिन का समय मांगा और उसकी कापी देने की बात कही थी। इसपर उन्हें 20-20 हजार के दो बंधपत्र एवं एक निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।
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